भारत सरकार के द्वारा ड्राइविंग के दौरान एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर कानूनी स्तर पर सरकार के द्वारा नए गाइडलाइंस जारी कर दी गई है जिसके तहत अगर अब कोई भी ड्राइवर आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देता है तो उन पर सबसे सख्त कार्रवाई की जाएगी और ₹10000 का चालान और 6 महीने तक कि उनको सजा दी जाएगी।
भारत सरकार के द्वारा जारी की गई इस नई गाइडलाइंस में कौन-कौन से साधनों पर साइड नहीं देने पर आपको जुर्माना लग सकता है और कौन से आपातकालीन साधन है जो इमरजेंसी के साधन है इन सब की सूची भी आपके यहां पर दे दी गई है अगर आपातकालीन वहां किसी रास्ते से गुजर रहा है और वह आपको होरन दे रहा है लेकिन आप अपनी गाड़ी से अगर उनको साइड नहीं दे रहे हैं तो आपको भारी जुर्माना चुकाना पड़ेगा आपातकालीन गाड़ियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना करना पड़ रहा है तो सरकार सबसे सख्त कार्रवाई निजी वाहनों पर करेगी।
अधिकतर सामान्य हम लोग देखते हैं कि ज्यादातर एंबुलेंस वहां ऐसे होते हैं जहां अगर आपके आगे पीछे , साइड की तरफ हम देखते हैं तो लोग एंबुलेंस को रास्ता देने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गाड़ियों में बैठे रहते हैं और एंबुलेंस को साइड नहीं देते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को परेशानियां होती है और लगातार हॉर्न बजाने के बावजूद जो वहां उनको साइड नहीं दे रहे हैं उन वाहनों पर अब सबसे शक्ति कार्रवाई की जाएगी जिसको लेकर भारत सरकार के द्वारा एक नई गाइडलाइंस तैयार की गई है इस गाइडलाइंस में आने वाले सभी को इसका ध्यान रखना होगा।
देश में सरकार के द्वारा अभी इस गाइडलाइंस के अंतर्गत केवल एंबुलेंस को आपातकालीन वहां का रास्ता नहीं देने पर अपराध माना गया है अगर आप किसी भी एंबुलेंस को रास्ता नहीं देते हैं तो आपको कम से कम ₹10000 का चलन आपका काटा जा सकता है इसके अलावा आपको 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है एंबुलेंस गाड़ियों के लिए सरकार के द्वारा यह नया नियम बनाया गया है और इस नियम को लागू कर दिया गया है
जो भी वहां लेकर निकले तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर आपके चारों तरफ कहीं भी एंबुलेंस गुजर रही है तो आप उसको तुरंत रास्ता दे दे कुछ लोग जानबूझकर एंबुलेंस के रास्ते में बड़ा करते हैं उनको रोकने के लिए सरकार के द्वारा यह जुर्माना और नया नियम लागू किया गया है।
Traffic Side Rule Change Check
सरकार के द्वारा ट्रैफिक रूल्स में बदलाव कर दिया गया है इन नए रूल के मुताबिक अगर आप एंबुलेंस को रास्ता नहीं देते हैं तो आपका मिनिमम कम से कम ₹10000 का चालान काटा जाएगा और अगर आप इस गलती को दोबारा आते हैं तो आप पर कानूनी कार्यवाही करते हुए कम से कम आपको 6 महीने तक की जेल की सजा दी जाएगी और यह नियम सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया है वर्ष 2025 से यह नए नियम शुरू कर दिए गए हैं।
यदि कोई भी मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत आपकालीन वहां को साइड नहीं देते हैं तो उनको दंडित किया जाएगा और उन पर एक बड़ा जुर्माना लगाया जाएगा ताकि भविष्य में वह आगे दोबारा ऐसी गलती ना करें। सरकार के द्वारा दिए गए नियमों के अनुसार यह कहा गया है कि अक्सर आपातकालीन वाहनों को इमरजेंसी सेवा के लिए उसे किया जाता है एंबुलेंस एक ऐसा वहां है जिसमें गंभीर घायल और बीमार व्यक्ति होते हैं अगर उनको रास्ते में आपदा होती है तो मरीज की जान को भी खतरा हो सकता है इसलिए सभी नागरिकों का दायित्व बनता है कि वह आपातकालीन वाहनों को रास्ता दे।
जहां पर भी आपको सड़क पर एंबुलेंस का सायरन या लाइट सुनाई देती है तो आप तुरंत उसे रास्ते को छोड़कर किनारे पर खड़े हो जाए और एंबुलेंस के लिए रास्ता बिल्कुल क्लियर कर दे वरना आपको एंबुलेंस के रास्ते में बाधा पहुंचाने के लिए जुर्माना या आपको सजा भी दी जाएगी।